फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मारपीट-पथराव का मामला : कमिश्नरी की कोर्ट ने पहली बार आरोपियों को भेजा जेल, 38 को दी जमानत

Sat, 10 Apr 2021 08:39 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
विज्ञापन
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन
कमिश्नरी की कोर्ट ने पहली बार शांति भंग (सीआरपीसी 151) में तीन आरोपियों को सुनवाई के बाद जेल भेजा। सुनवाई के बाद एसीपी सीसामऊ की कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा। इसके अलावा अन्य दोनों नई कोर्ट में भी शुक्रवार को मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें 38 आरोपियों को जमानत दी गई। 
विज्ञापन


पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार से तीनों जोन पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में एसीपी की कोर्ट की शुरुआत की। एसीपी सीसामऊ निशांक शर्मा की कोर्ट में शुक्रवार सुबह अर्मापुर में अवैध टेंपो स्टैंड पर पथराव व मारपीट मामले की सुनवाई हुई। 

इसमें आरोपी मनोज, ओम प्रकाश और राजकुमार को पुलिस ने पेश किया। इन तीनों को मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। मामला गंभीर था इसलिए सीआरपीसी 151 में ही इन तीनों को जेल भेजा। अन्य मामलों में आरोपियों को जमानत दी। 
विज्ञापन


एसीपी बाबूपुरवा आलोक सिंह की कोर्ट ने दस मामलों में सुनवाई के बाद अलग-अलग मुचलकों पर आरोपियों को जमानत दी। कोतवाली में एसीपी व्रजनारायण सिंह की कोर्ट ने 19 आरोपियों को जमानत पर छोड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें