फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur: शादी में मंगाई कोल्डड्रिंक...बोतल में निकला मांस का टुकड़ा, कंपनी पर 10 हजार जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला

Tue, 06 Jun 2023 03:27 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: शादी समारोह में मंगाई कोल्डड्रिंक पीने से उपभोक्ता बीमार हो गया था। साथ ही, भाई की शादी भी टूट गई थी। मामले में उपभोक्ता आयोग का 16 साल बाद फैसला आया है। खराब कोल्डड्रिंक बेचने पर कंपनी पर 10 हजार जुर्माना ठोका गया है।
विज्ञापन
पेप्सी - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में शादी समारोह के लिए मंगाई गई कोल्डड्रिंक की बोतल में मांस का टुकड़ा निकलने से अफरातफरी मच गई। कोल्डड्रिंक पीने से दूल्हे के भाई को उल्टियां होने लगीं, वह बीमार पड़ गए। शादी भी टूट गई थी। इससे आहत होकर उपभोक्ता ने कोल्डड्रिंक कंपनी व विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज कराया था।

विज्ञापन

16 साल बाद आयोग का फैसला आया, हालांकि उपभोक्ता की मौत हो चुकी है। चकेरी चुंगी रूमा निवासी राजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने भाई के शादी समारोह के लिए मिरिंडा कोल्डड्रिंक की बोतलें मंगवाई थी। कोल्डड्रिंक पीने के बाद राजेंद्र को उल्टियां होने लगीं। शादी में अफरातफरी का माहौल हो गया। रिश्तेदार भी चले गए।
कोल्डड्रिंक की बोतलों में मांस का टुकड़ा निकला था। इस पर इलाज के बाद राजेंद्र ने क्षतिपूर्ति के लिए जैनपुर कानपुर देहात स्थित पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमपुरवा स्थित आराधना सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी व चकेरी के चंद्रनगर स्थित बाबा जनरल स्टोर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज कराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

दस हजार क्षतिपूर्ति देने की सजा
मुकदमे की सुनवाई के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद राजेंद्र की पत्नी पूनम ने मुकदमा लड़ा। 16 साल बाद आए फैसले में उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी गणों को दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने तथा चार हजार रुपए परिवाद व्यय भुगतान करने के आदेश दिए हैं। रकम का भुगतान करने तक छह प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें