दस हजार क्षतिपूर्ति देने की सजा
मुकदमे की सुनवाई के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद राजेंद्र की पत्नी पूनम ने मुकदमा लड़ा। 16 साल बाद आए फैसले में उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी गणों को दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने तथा चार हजार रुपए परिवाद व्यय भुगतान करने के आदेश दिए हैं। रकम का भुगतान करने तक छह प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा।