धोखाधड़ी के मामले में चित्रकूट के सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव जेल भेज दिए गए हैं। उधर, जनपद न्यायाधीश की अदालत से उनकी जमानत भी स्वीकृत हो गई लेकिन रविवार होने के कारण रिहा नहीं हो सके। बांदा कोतवाली में वर्ष 1995 में शिवशंकर सिंह यादव के विरुद्ध तत्कालीन डीएम एके खुराना के आदेश पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट/शस्त्र प्रभारी एसएन त्रिवेदी ने गलत तरीके से मालखाने में जमा शस्त्र छुड़ाने का मामला दर्ज कराया था।
आरोप था कि शस्त्र छुड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के लिपिक से पत्र जारी कराया था। इस केस के विरुद्ध शिवशंकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद चले गए थे। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर केस में स्टे दे दिया। पहली अगस्त को स्टे खत्म होने के बाद सात अगस्त को शिवशंकर ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।
उधर, सूत्रों ने बताया कि शिवशंकर को जनपद न्यायालय से जमानत मिल गई है लेकिन रविवार होने के कारण जेल से रिहा नहीं हो सके। कारागार अधीक्षक का कहना है कि शिवशंकर जेल में हैं। अभी उनकी रिहाई से संबंधित कोई परवाना न्यायालय से नहीं आया है। परवाना आने पर रिहाई संभव हो सकती है।