वहीं, दबिश देने गई पुलिस टीम में शामिल दरोगा अजहर इशरत ने अपने बयानों में भी कहा है कि घटना के समय पुलिस को देखकर रेखा जोर-जोर से चिल्ला रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रेखा की अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि तय की है।
रिचा दुबे को दी गई हाजिरी माफी
विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में शनिवार को अदालत नहीं पहुंची। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश शुक्ला ने बताया कि शनिवार को रिचा दुबे के नहीं आने से हाजिरी माफीनामा अदालत में प्रस्तुत किया गया है। अब सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि अदालत ने तय की है।