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UP NEWS: राहुल कोठारी को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत, 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का है आरोपी, जानें पूरा मामला

Thu, 26 May 2022 10:41 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

बैंक घोटाले का आरोपी राहुल कोठारी को  हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसको सशर्त जमानत की मंजूरी दी है। बता दें कि अभी तक वो अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर था। 
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विक्रम कोठारी व राहुल कोठारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी राहुल कोठारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चार जनवरी को पिता विक्रम कोठारी के निधन के बाद राहुल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। दो माह जेल से बाहर रहने के बाद तीन मार्च को राहुल को दोबारा जेल जाना पड़ा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होने तक राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। राहुल जेल से बाहर था। 

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अब जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ओमप्रकाश ने राहुल की जमानत मंजूर कर ली। फिलहाल उसे जेल नहीं जाना होगा। राहुल की ओर से अधिवक्ता ने तर्क रखा कि मामले में कई सह अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। राहुल की यह दूसरी जमानत याचिका है। पहली जमानत याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिस पर अंतरिम राहत मिली थी। 
इसी मामले से संबंधित एक मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया था, जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल गई थी। जेल सेे बाहर आते ही सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की ओेर से दूसरा मुकदमा दर्ज कर दोबारा जेल भेज दिया गया। राहुल के पिता की मौत हो चुकी है और माता गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी देखरेख करने के लिए राहुल इकलौता बेटा है। 

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वहीं, एसएफआईओ की ओर से तर्क रखा गया कि राहुल मुकदमे में मुख्य अभियुक्त है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को बड़ा घाटा पहुंचाया है। दूसरी जमानत याचिका में जो तर्क दिए हैं, उन्हीं आधारों पर पहली बार जमानत खारिज की जा चुकी है। सह अभियुक्तों को जमानत मिलने से राहुल जमानत का हकदार नहीं हो जाता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल को देश न छोड़ने की हिदायत देते हुए उसकी सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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