फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Auraiya : 30 साल पुराने अपहरण के एक मामले में पूर्व दस्यु सीमा परिहार समेत चार दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज

Wed, 21 Feb 2024 12:29 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया

सार

कोर्ट ने सीमा परिहार समेत चार लोगों को अपहरण के एक मुकदमे में दोषी पाया है। उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। सजा पर फैसला बुधवार को होगा।
विज्ञापन
सीमा परिहार - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कभी दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रही सीमा परिहार (54) समेत चार लोगों को कोर्ट ने अपहरण के एक मुकदमे में दोषी पाया है। सजा पर निर्णय बुधवार 21 फरवरी को होगा। इस बीच कोर्ट ने पुलिस से जानकारी मांगी है कि दस्यु जीवन छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद इन लोगों ने कोई अपराध किया है या नहीं।

विज्ञापन


19 -20 मार्च 1994 की रात 12:30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में पंजीकृत हुई थी। तब औरैया इटावा जिले में था। इसमें ग्राम गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका 25 वर्षीय भाई प्रमोद कुमार त्रिपाठी खेतों में पानी लगा रहा था।

तभी रात में 10 से 15 सशस्त्र बदमाश ट्यूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़ कर अजनपुर ले गए। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम-सीमा परिहार के रूप में हुई। लालाराम की मौत हो चुकी है। मौजूद सीमा परिहार निवासी बबाइन अयाना, रामकिशन उर्फ किशना निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह निवासी शेखपुर अयाना व अनुरूद्ध सुंदरपुर औरैया के खिलाफ मुकदमा चला। एडीजे सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण की धारा 365 के अपराध में दोषी पाया। उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। सजा पर फैसला बुधवार को होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें