कानपुर। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे विवेचक रत्नेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश लखनऊ साइबर सेल प्रभारी को दिए गए हैं। अपर जिला जज 11 ने विवेचक को 6 अगस्त को हर हाल में कोर्ट में पेश करने और तब तक उनका वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
रेलबाजार की रहने वाली युवती 29 दिसंबर 2021 की सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी लेकिन रात तक घर नहीं लौटी। सीओडी पुल के पास उसका शव मिला था। युवती के भाई ने रेलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सोमनाथ गौतम, सत्यम मौर्या व रावेंद्र उर्फ रवि विश्वकर्मा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट, हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। मुकदमे में मृतका के भाई, मौसी और एफआईआर लेखक की गवाही पूरी हो चुकी है। विवेचक की गवाही होनी है लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंच रहे। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन फिर भी विवेचक कोर्ट नहीं पहुंचे। हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में विवेचक की गवाही पूरी कर 18 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। विवेचक को न्यायालय बुलाने के लिए कोई भी कार्रवाई करने को कहा है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।