मृतक छात्र यश के पिता आलोक तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने वैन चालक अरौल के अलपुरा निवासी हरिओम, लोडर चालक कानपुर देहात के पुरसान निवासी रिषी कटियार व ट्रक चालक कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी सरफराज के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाना (279), उतावलेपन से मानव जीवन को खतरे में डालना (337), किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा (338), दुर्घटना में गंभीर चोट लगने से मौत (304-ए) की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।
चालक को गैर इरादतन हत्या, लोडर व ट्रक चालक को धारा 151 में किया गिरफ्तार
थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि वैन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या (304) की धारा बढ़ाई गई। जबकि, लोडर व ट्रक चालक पर धारा 151 के तहत चालान करके एसीपी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, वैन चालक को भी गैर इरादतन हत्या की धारा में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।