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अरौल हादसा: वैन, ट्रक और लोडर चालक तीनों भेजे गए जेल, पहले नहीं हो सकती थी गिरफ्तारी, फिर पुलिस ने किया ये

Sun, 11 Feb 2024 12:23 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: अरौल सड़क हादसे में तीनों आरोपियों पर पहले लगी धाराओं में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। पुलिस ने विवेचना में धाराएं बढ़ाई, जिसके बाद वैन चालक को गैर इरादतन हत्या, लोडर व ट्रक चालक को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया।
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kanpur school van accident - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के अरौल में गुरुवार को स्कूली वैन, ट्रक और लोडर की टक्कर से हुए सड़क हादसे में पुलिस ने वैन चालक, ट्रक व लोडर चालक को भी शनिवार को जेल भेज दिया। पूर्व में लगी धाराओं में आरोपियों को जेल नहीं भेजा जा सकता था। प्रकरण में विवेचना के बाद पुलिस ने वैन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर उसे गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया, ट्रक व लोडर चालक को धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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अरौल थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर आंकिन गांव के पास गुरुवार को जीपीआरडी एजूकेशन सेंटर की स्कूल वैन लोडर की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई थी। हादसे में वैन सवार एक छात्र यश की मौत हो गई थी। जबकि, चालक व 10 बच्चों को गंभीर चोट आई। इस स्कूल का संचालन कौशांबी के सिराथू सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल करती हैं।

मृतक छात्र यश के पिता आलोक तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने वैन चालक अरौल के अलपुरा निवासी हरिओम, लोडर चालक कानपुर देहात के पुरसान निवासी रिषी कटियार व ट्रक चालक कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी सरफराज के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाना (279), उतावलेपन से मानव जीवन को खतरे में डालना (337), किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा (338), दुर्घटना में गंभीर चोट लगने से मौत (304-ए) की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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चालक को गैर इरादतन हत्या, लोडर व ट्रक चालक को धारा 151 में किया गिरफ्तार
थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि वैन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या (304) की धारा बढ़ाई गई। जबकि, लोडर व ट्रक चालक पर धारा 151 के तहत चालान करके एसीपी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, वैन चालक को भी गैर इरादतन हत्या की धारा में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।
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