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Kanpur News: ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन ही दाखिल होंगी अपीलें

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कानपुर। एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स की ओर से शुक्रवार को आर्यनगर स्थित क्लब में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) और जीएसटी 2.0 के संशोधनों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।
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सीए ऋषभ मिश्रा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के आठ वर्ष बाद पहली बार जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) का गठन हुआ है। ट्रिब्यूनल के लिए अपील की नई ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। भौतिक दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील तीन माह के भीतर दायर करनी होगी। इस मौके पर सीए कुमार सौरव, संतोष कुमार गुप्ता, ऋतुप्रिया चौधरी, संकल्प भल्ला, प्रखर गुप्ता, मोहम्मद सोहेल, छवि जैन, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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