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Anti-Sikh riot: जेल भेजे गए 11 आरोपियों में से एक ने डाली जमानत अर्जी, पढ़ें पूरा मामला

Mon, 27 Jun 2022 11:08 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री का भतीजा राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सरेंडर अर्जी दाखिल करने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ है। एसआईटी उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
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सिख विरोधी दंगा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सिख विरोधी दंगों में जेल भेजे गए 11 आरोपियों में से एक आरोपी अब्दुल रहमान ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली है। कोर्ट ने एसआईटी से इस संबंध में आख्या मांगी है। तय तारीख पर एसआईटी आरोपी के खिलाफ सुनवाई के दौरान कोर्ट में साक्ष्य पेश कर अर्जी खारिज करने की मांग करेगी।
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14 जून को 38 साल बाद पहली बार चार आरोपियों सैफुल्ला, अब्दुल रहमान, योगेंद्र व विजय नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके बाद सात और आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। एसआईटी डीआईजी बालेंदु भूषण सिंह ने बताया कि आरोपी अब्दुल रहमान की तरफ से जमानत अर्जी कोर्ट में दी गई है। इसी सप्ताह अर्जी पर सुनवाई है।

अर्जी देने के बाद भी नहीं किया सरेंडर 
तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री का भतीजा राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सरेंडर अर्जी दाखिल करने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ है। एसआईटी उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। एसआईटी उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू कोर्ट से लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।
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कई नेताओं पर आरोप, साक्ष्य तलाश रही एसआईटी
एसआईटी के अफसरों ने बताया कि सिख दंगा कमेटी की तरफ से कई नेताओं व नामचीन लोगों पर भी दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कुछ जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है, इसलिए उन सभी की भूमिका जांची जा रही है।
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