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Kanpur News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में आरोपी पर दोषसिद्ध

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फर्रुखाबाद। चर्चित किशोरी अपहरण व दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने वीरा सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। दोषी को 21 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना कंपिल क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 10 अप्रैल 2022 को दी तहरीर में बताया था कि वह खेत में गेहूं काट रहा था। उसकी पत्नी घर के काम कर रही थी। रात करीब 8 बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच की बात कहकर घर से बाहर गई, लेकिन देर तक वापस नहीं पहुंची। खोजबीन करने पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव का ही वीरा सिंह उसे अपने भाई की स्कूटी पर बैठाकर ले गया है। परिजनों ने पूछताछ की तो आरोपी के घरवालों ने अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले में वीरा सिंह के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के साक्ष्य मिले। विवेचक ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार व प्रदीप सिंह ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए युवक को दोषी ठहराया।
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