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Kanpur News: पांच माह बाद बिजली चोरी में बंद आरोपी दोष मुक्त

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- चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की टीम की पैरवी मिला न्याय
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम संजय कुमार ने एक बिजली चोरी के मामले में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की टीम की पैरवी के चलते आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।


कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बैरून कटरा शमशेर खां निवासी राहुल बाथम के खिलाफ बिजली चोरी रिपोर्ट नौ जनवरी 2018 को दर्ज की गई थी। पांच माह पहले कोर्ट ने उसका वारंट जारी कर दिया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन उसका कोई पैरोकार न होने से उसकी जमानत नहीं हो सकी थी। तभी से वह जेल में बंद था।
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विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज चवन प्रकाश व सचिव अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव के मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की टीम को उसकी पैरवी करने के लिए लगाया।
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काउंसिल के सदस्य चंद्रेश यादव, रजनी शुक्ला व हर्ष पटेल ने उसकी पैरवी कर साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोष मुक्त कर उसे जेल से रिहा करने के आदेश कर दिए। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राजेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि टीम के प्रयास से एक निर्देष व्यक्ति को न्याय मिल सका है।
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