कानपुर। खराब के बदले नया मोबाइल देने या उसकी कीमत 1200 रुपये लौटाने के निर्देश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने दिए हैं। साथ ही वाद दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक आठ फीसदी ब्याज और 20 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान भी करना होगा।
दबौली निवासी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बाटू टेलीकाॅम पॉइंट से 26 जुलाई 2019 को 1200 रुपये में एक मोबाइल खरीदा था। तकनीकी खराबी के कारण 28 जुलाई को ही अमित ने मोबाइल दुकानदार को खराबी ठीक कराने के लिए दिया। चार अगस्त को खराबी ठीक न हो पाने की बात कहते हुए मोबाइल अमित को वापस कर दिया गया।
बदले में नया मोबाइल देने की बात कहने पर अमित से अभद्रता की गई। इस पर अमित ने बाटू टेलीकाॅम प्वाइंट के प्रोपराइटर, गोविंदनगर स्थित मे. श्रीजी कम्यूनिकेशन और गुरुग्राम स्थित माइक्रो मैक्स इन्फोमेटिक्स लिमिटेड के खिलाफ 29 नवंबर 2019 को वाद दाखिल किया था। (संवाद)