कानपुर। आठ मार्च 2014 को मिल में उत्पादन घटने का कारण बताकर जेके जूट मिल बंद करने को शासन ने अवैध घोषित कर दिया है। प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण ने इस संबंध में 23 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना का गजट जल्द ही प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया है। इस आदेश की तिथि से अब यहां कार्यरत कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान संभव हो सकेगा। बतादें कि मिल बंदी के विरोध में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया गया था।
गौरतलब है कि मिल बंदी के विरोध में जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा और पंचायत ने शासन तक शिकायत की थी। पूरे मामले पर उपश्रमायुक्त एसपी शुक्ल ने मिल प्रबंधतंत्र को कई बार नोटिस दिया गया था। इसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है। श्रम अधिवक्ता असित कुमार सिंह ने बताया कि आदेश की तिथि से मिल में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। मोर्चा के महामंत्री राजू प्रसाद ने बताया कि 2013-14 में मिल खुली थी। अब कर्मचारी बोनस की मांग को लेकर 17 अक्तूबर को मिल गेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
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