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दुष्कर्म में सजा

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भूत प्रेत का झांसा देकर रिश्ते में भांजी लगने वाली नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और फिर साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज ने आरोपियों को 20-20 साल की कैद और 54-54 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना दो साल पुरानी है।
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अभियोजन के अनुसार चुर्खी थाना क्षेत्र के निवासी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था उसके दूर के रिश्तेदार महेश उर्फ माधव उर्फ ढोंगी बाबा (60) निवासी कोटरा का उसके घर आना जाना था।

बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस पर महेश ने बताया कि उस पर भूत-प्रेत का साया है। वह उसे ठीक कर देगा। महेश 7 सितंबर 2016 की सुबह उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ कोटरा थाना क्षेत्र के एक मंदिर में ले गया।
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वहां अपने साथी जयहिंद (27) गोरेलाल निवासी गोहांड थाना जरिया जिला हमीरपुर के साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी के लापता होने पर उसने थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

करीब हफ्ते भर बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को उसके कब्जे से छुड़ाया। बेटी का मेडिकल कराने के बाद ढोंगी बाबा और उसके दोस्त जयहिंद को जेल भेज दिया था।

शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोनों को बीस-बीस साल की कैद और 54-54 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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नाबालिग से दुष्कर्म में दो को बीस-बीस साल कैद
भूत-प्रेत का झांसा देकर रिश्ते की भांजी से किया था दुष्कर्म
दोनों दोषियों पर 54-54 हजार का जुर्माना भी लगाया
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