Unnao News: असोहा थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
उन्नाव जिले में महिला से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मार्च 2017 की शाम उसकी पत्नी घर से निकली थी। रास्ते में गांव का कल्लू शुक्ला ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इसके बाद मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घर लौटकर आपबीती बताई। असोहा थाना पुलिस ने 13 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह ने की। 16 अगस्त 2017 को कल्लू के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। फास्ट ट्रैक न्यायालय के अपर जिला जज रवि प्रकाश साहू ने सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा की दलीलों और सबूतों के आधार पर कल्लू पर दोष साबित होने पर उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने अर्थदंड से 7500 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।