कन्नौज। एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने एक युवक को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे आखिरी सांस तक जेल में रहने का फरमान सुनाया गया। अदालत ने दोषी पर 12,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित ने अपनी प्राथमिकी में बताया था कि चार नवंबर 2022 की शाम सात बजे उसकी तेरह वर्षीय पुत्री को जेपी उर्फ रजित कुमार बहला फुसलाकर ले गया। वह खामा गांव का निवासी है। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। उन्होंने सुनसान जगह पर पुत्री की गर्दन पर चाकू लगाकर दुष्कर्म किया। दूसरा युवक पास में खड़े होकर तमंचे से जान से मारने की धमकी देता रहा।
डरी सहमी पुत्री ने भय के कारण घटना की जानकारी नहीं दी। बाद में आरोपी ने उसे दवा खिलाई, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। तब परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने आठ नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर 13 जनवरी 2023 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जेपी उर्फ रजित कुमार को दोषी पाया।