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Kannauj News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को आठ पिता, सहयोगी को तीन वर्ष की सजा

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कन्नौज। किशोरी काे अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को आठ साल का कारावास तथा उसके पिता व एक सहयोगी को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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तीनों पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाने के बाद दोषियाें को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। सकरावा थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने सौरिख थाने में जनपद मैनपुरी थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव निहालपुर निवासी सलमान, उसके पिता डोली, गांव के भावसेन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि मैनपुरी थाना एलाऊ के एक गांव से 17 वर्ष की नातिन घर आई थी। 28 मई 2017 को सलमान घर से नातिन को लेकर चला गया। इस काम में पिता व भावसेन ने सहयोग किया। पुलिस ने किशोरी को पकड़कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।
विवेचक ने सलमान, डाेली व भावसेन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सलमान, पिता डोली व भावसेन को दोषी करार किया। दोषी सलमान को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 14 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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पिता डोली व भावसेन को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, दोनों पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को 20 दिन की अतिरिक्त सजा भोगने के आदेश दिए हैं।
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