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Kannauj News: गैंगस्टर में दो को पांच-पांच साल की सजा

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कन्नौज। गैंगस्टर प्रकरण का पांच साल बाद फैसला शनिवार को आया। न्यायाधीश ने दोनों दोषसिद्ध आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना तालग्राम के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने 25 मई 2020 को थानाक्षेत्र के आसफपुर पट्टी निवासी मिंटू पाल व अंकुर पटेल के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उक्त लोग अवैध असलहे के बल पर मारपीट, लूटपाट आदि घटनाएं करते थे। इलाके में आतंक होने की वजह से कोई इनके विरुद्ध शिकायत नहीं करता था।
डीएम के अनुमोदन के बाद पत्रावली न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय में चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी जिला एवं सत्र न्यायालय हरेंद्रनाथ ने मिंटू पाल व अंकुर पटेल को दोषी मानते हुए दोनों को पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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