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किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में दो को सजा

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कन्नौज। किशोरियों से अलग-अलग दुष्कर्म के मामलों की कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों मामलों में सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दो दोषियों को 10-10 साल सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 28 मई 2018 को दरवाजे पर बैठी थी। तभी गंगाधर राजपूत पुत्र राम आसरे किशोरी को गुमराह कर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी गंगाधर को 10 साल की कैद और 22 हजार अर्थदंड सुनाया। जिसमें से 15 हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया।
वहीं, इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव निवासी मोनू पुत्र ओमप्रकाश 25 सितंबर 2018 को गांव के बाहर बैठा था। तभी स्कूल जा रही 13 वर्षीय किशोरी को गुमराह कर खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने थाने में मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने मोनू को दोषी मानते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में 10 साल और 22 हजार का अर्थदंड लगाया, जिसमें 15 हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर 20 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि दो साल के अंदर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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