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Kannauj News: किशोरी से छेड़छाड़ में तीन साल की कैद

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कन्नौज। कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को युवक को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान दोषी के पिता की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोषी की मां और भाई को दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया।
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कोतवाली छिबरामऊ के एक गांव निवासी महिला ने 11 अक्तूबर 2018 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ क्षेत्र के अरुआ गांव निवासी कल्लू ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के पिता-माता व भाई पर भी रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान कल्लू के पिता का निधन हो गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य के आधार पर कल्लू को दोषी पाया और मां व भाई को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि दोषी कल्लू को अदालत ने तीन साल कैद व तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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