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Kannauj News: दोहरे हत्याकांड का आरोपी तीन साल बाद बरी

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कन्नौज। मां-बेटी से दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में तीन साल से जिला जेल में बंद योगेश उर्फ पंगा को न्यायालय ने गुरुवार को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। इस फैसले से आरोपी को बड़ी राहत मिली है। वहीं पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तारी की कहानी भी न्यायालय में साबित नहीं हो सकी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने आरोपी की निःशुल्क पैरवी की।
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यह मामला तालग्राम थाना क्षेत्र का है। 30 नवंबर 2022 को मां-बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने दो दिसंबर 2022 को आरोपी योगेश को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया था। इसके बाद से ही चर्चित दोहरे हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास सामने आए। किसी भी गवाह द्वारा यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका कि आरोपी ने ही यह जघन्य अपराध किया है। गवाहों के असंगत एवं विरोधाभासी बयानों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया और सभी आरोपों से बरी कर दिया।
बचाव पक्ष की पैरवी के दौरान न्यायालय में ऐसे चिकित्सीय अभिलेख प्रस्तुत किए गए जिन्होंने पुलिस द्वारा बताई गई मुठभेड़ की कहानी पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इन अभिलेखों के अनुसार, जिस दिन पुलिस ने आरोपी की मुठभेड़ में गिरफ्तारी दिखाई थी, उससे एक दिन पहले ही आरोपी सरकारी अस्पताल में भर्ती था। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध तीन आरोप पत्र दाखिल किए थे जिन पर सुनवाई और बहस हुई। आरोपी की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई, जिसने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद न्यायालय का यह फैसला आरोपी के लिए न्याय की किरण बनकर आया है।
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