गुरसहायगंज। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश गुरुवार को जारी किया है। अब जिन व्यक्तियों को चुनाव संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ है, वे स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में अपने परिजन के माध्यम से भी आवश्यक दस्तावेज जमा कर नोटिस का निस्तारण करा सकेंगे। यह फैसला उन मतदाताओं के लिए विशेष रूप से राहत भरा है जो अस्वस्थता, यात्रा या अन्य किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं।
तालग्राम विकास खंड में नायब तहसीलदार हिमांशु प्रभाकर ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त स्पष्ट आदेश के अनुसार, नोटिसधारी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके परिजन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी परिवार रजिस्टर को एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे उन्हें पहचान और पते के सत्यापन में आसानी होगी।
वहीं, नगर पालिका क्षेत्र में नोटिस निस्तारण का कार्य देख रहे उप-जिला निर्वाचन अधिकारी (एईआरओ) अनुराग कुमार, राकेश यादव, मंजीत कुमार और ओम प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी पैन कार्ड को भी एक वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। पैन कार्ड की मान्यता से नागरिकों को पहचान संबंधी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुगम और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।