शहर के बोर्डिंग मैदान में आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए तैयारी करते दुकानदार।
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कन्नौज। वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने लड़ीदार और तेज धमाकों वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में पटाखा दुकानदारों को दो दिन का अस्थायी लाइसेंस दिया जा रहा है। साथ ही पटाखे छुड़ाने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने जिले के तीनों एसडीएम को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि वायु प्रदूषण को देखते हुए शासन के नियम सख्त हैं। इसका कड़ाई से पालन करना होगा। बैंक में 500 रुपये का चालान जमा करना होगा। इसके बाद सारे कागज पूरे करने पर 13 व 14 नवंबर तक आतिशबाजी का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। बताया कि दुकानों पर हरित व कम आवाज वाले पटाखों को बेचने व छुड़ाने की अनुमति दी गई है। लाइसेंसधारक की 18 साल या इससे अधिक उम्र होनी चाहिए। अस्थायी दुकानों पर ज्वलनशील पदार्थ, मोमबत्ती, लालटेन आदि का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा आतिशबाजी स्थल पर बीड़ी व सिगरेट का प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
76 लोगों ने किया आवेदन
सदर तहसील में अभी तक 76 लोगों ने आवेदन किया है। सदर एसडीएम गौरव शुक्ला ने बताया कि नियम पूरे करने पर अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दुकान लगने के बाद निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई दुकानदार नियमों का पालन करते नहीं मिला तो उस पर कार्रवाई होगी।
सामाजिक दूरी के साथ होगी पटाखों की बिक्री
सदर एडीएम ने बताया कि आतिशबाजी दुकानों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करवाया जाएगा। इसमें दुकानदार समेत खरीदार को मास्क लगाकर बिक्री व खरीदारी करनी होगी। दुकान के बाहर चूने के घेरे होंगे। एक साथ पटाखों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।
इन नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत
डीएम: 9454417555
सदर एसडीएम: 9454416467
छिबरामऊ एसडीएम: 9454416468
तिर्वा एसडीएम: 9454416469
मुख्य अग्निशमन अधिकारी: 9993334554
यूपी:112
इमरजेंसी:108