कन्नौज। किशोरी को भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषसिद्ध अभियुक्त को सात वर्ष कारावास व 25 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने कोतवाली गुरसहायगंज में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 12 जुलाई 2021 को जिला फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के ग्राम नगला खरिक निवासी अनूप पाल उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों का गहनता से पूछताछ की। इसमें अभियुक्त को दोषी पाया गया। अपर जिला न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोषी अनूप को सात वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।