कन्नौज। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अदालत ने 14 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुशलपुर्वा निवासी गौरव उर्फ विक्रम ने स्कूल जा रही 17 वर्षीय छात्रा का 17 फरवरी 2017 को अपहरण कर लिया था। इसके बाद बंधक बनाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने गौरव समेत पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच कर रहे तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार यादव ने अन्य लोगों को निर्दोष पाते हुए गौरव उर्फ विक्रम को अपनी जांच में दोषी बताया था।
बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। सात गवाहों की गवाही और मिले साक्ष्यों के आधार पर गौरव उर्फ विक्रम को उन्होंने दोषी करार दिया। उन्होंने गौरव को 14 साल कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।