शिवराजपुर की घटना के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना हुआ है। बिना लाइसेंस संचालित 14 शीतगृह मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हिदायत दी गई कि लाइसेंस मिलने तक शीतगृहों को चालू न करें।
जयश्री कृष्णा शीतगृह, कृष्णा शीतगृह, रामरती रामप्रकाश, मुखिया कोल्ड स्टोरेज, श्री राम कोल्ड, कैलाश कोल्ड, ममता कोल्ड, बुलबुल कोल्ड, नीरज कोल्ड, कन्नौज कोल्ड, रामभरोसे कोल्ड, मुस्ताक कोल्ड स्टोर, बसंती कोल्ड स्टोर, आशा कोल्ड स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला उद्यान अधिकारी मुन्ना यादव ने बताया कि जिन शीतगृह मालिकों को नोटिस जारी हुए हैं। उनमें कई ऐसे हैं, जिनके शीतगृह में कुछ चेंबर अतिरिक्त बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा नए शीतगृह भी शामिल हैं। इन सभी को हिदायत दी गई है कि वह अपने शीतगृह चालू न करें। इन सभी की फाइलें विभाग को मिल चुकी हैं, लेकिन सभी के कागजात अभी पूर्ण नहीं हैं।
गैर लाइसेंसी कोल्ड स्टोरेज मालिकों पर एफआईआर
कन्नौज। बगैर लाइसेंस के संचालित कोल्ड स्टोरेज के पांच मालिकों के खिलाफ जिला उद्यान अधिकारी ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। शनिवार को जिला उद्यान अधिकारी मुन्ना यादव ने जिले के कई शीतगृहों के मानकों और लाइसेंस की जांच पड़ताल की। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेंहदीपुर मियांगंज में स्थित आशिया बानो कोल्ड स्टोरेज में बगैर लाइसेंस के आलू भंडारण मिला। जिला उद्यान अधिकारी ने शीतगृह स्वामी आमीन अली व पत्नी आशिया बानो समेत उनके पुत्रों मेराजुल अली, निहाल अली, सिराजुल अली निवासीगण सैयदपुर सकरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली निरीक्षक अजयराज वर्मा ने बताया कि जिला उद्यान अधिकारी की तहरीर पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।