गुरसहायगंज। बिजली विभाग के जेई और ठेकेदार ने एक किसान के साथ धोखाधड़ी की और विभाग को लाखों का चूना भी लगा दिया। बिना लिखा पढ़ी के कनेक्शन चालू कर दिया। विजिलेंस के छापे में बिजली चोरी का आरोप किसान पर लगा और उस पर 2.53 लाख रुपये का जुर्माना कर दिया गया। इस सदमे से किसान की मौत हो गई। पत्नी ने जेई और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट गुरसहायगंज कोतवाली में दर्ज कराई है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव पालनगर निवासी सुमन ने बताया कि पति अजय ने नलकूप कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के अवर अभियंता रमेश चंद्र मौर्या और ठेकेदार वीरेंद्र कुमार को रुपये दिए थे। यह रुपये कितने थे, इसकी सही जानकारी उसे नहीं है। दोनों लोगों ने बिना लिखा पढ़ी किए नलकूप का कनेक्शन कर दिया। इसके बाद पति नलकूप चलाने लगे। सितंबर के पहले सप्ताह में विजिलेंस टीम ने निरीक्षण कर पति के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराकर उन पर 2.53 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। पति ने जब कनेक्शन लेने की बात कही तो विजिलेंस ने उसके नाम से कोई कनेक्शन न होने की जानकारी दी।
पत्नी सुमन का आरोप है कि रुपये लेने के बाद भी जेई और ठेकेदार ने बिजली कनेक्शन लिखा पढ़ी में चालू नहीं किया। विजिलेंस की जांच में कनेक्शन अवैध पाया गया और 2.53 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माने की जानकारी होने पर पति की सदमे से 12 सितंबर को उनकी मौत हो गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जेई और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल नागेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। आरोप सही मिलने पर गिरफ्तारी की जाएगी।