कन्नौज। दोस्त के तिलक में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
सौरिख थाना इलाके के गांव नगला धरमाई में छह अप्रैल 2008 को होशियार सिंह का तिलक था। तिलक समारोह के दौरान रात करीब दस बजे होशियार सिंह के गांव में रहने वाला दोस्त नेम सिंह पुत्र जितपार सिंह पंडाल में हर्ष फायरिंग कर रहा था। गांव में रहने वाले 23 वर्षीय कमलेश कुमार को गोली लग गई थी। इटावा अस्पताल जाते समय मौत हो गई थी। मृतक के भाई विनोद कुमार ने सौरिख थाने में नेम सिंह के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी।
शनिवार को जिला जज मुशीर अहमद अब्बासी ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर नेम सिंह को पांच साल की कैद और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मो. सालिम ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं नेम सिंह के अधिवक्ता प्रशांत तिवारी ने बताया कि निर्णय के विरुद्ध वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।