कन्नौज। ऋण अदा होने के बाद भी वाहन की एनओसी न देने के मामले में अदालत ने गुरुवार को फाइनेंस कंपनी पर सात हजार का जुर्माना लगाते हुए 45 दिवस में एनओसी देने का आदेश दिया।
थाना तिर्वा के बेहरापुर गैसापुर निवासी नन्हीं देवी उर्फ रेशमा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 18 मार्च 2021 को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि पुत्र सतेंद्र के नाम से एक बोलेरो मैक्स ट्रक खरीदा था। इसे इंडसइंड बैंक कंज्यूमर कंपनी से फाइनेंस कराया था। चार जनवरी 2022 को पुत्र की मृत्यु हो गई। ऋण राशि अदा करने के बाद भी कंपनी द्वारा एनओसी नहीं दी जा रही थी।
वाद की पैरवी अधिवक्ता यादवेंद्र किशोर यादव ने की। उन्होंने बताया कि करीब चार माह चली सुनवाई के बाद साक्ष्यों व सबूताें के आधार पर आयोग के अध्यक्ष मजिस्ट्रेट जगन्नाथ मिश्र, वंदना मिश्रा, एलके पुंडीर ने फाइनेंस कंपनी को दोषी पाया। चार अगस्त को आए फैसले में कंपनी को सात हजार रुपये का जुर्माना अदा करते हुए 45 दिन में वाहन की एनओसी जारी करने का फरमान सुनाया।