सरकारी बीजों को प्राप्त करने के लिए किसान ग्यारह अप्रैल से पांच मई के बीच जिले के आठों विकास खंडों के राजकीय बीज भंडारों पर पंजीकरण करा लें। जिन किसानों का पंजीकरण होगा उनको ही बीज मिल सकेगा। शासन से दी जाने वाली अनुदान धनराशि उनके खातों में भेजी जाएगी। पारदर्शी किसान योजना के तहत जिले में प्रमाणित एवं संकर धान, संकर मक्का, संकर बाजरा एवं ढैचा बीज का वितरण पंजीकृत किसानों को किया जाएगा।
कृषकों की सुविधा के लिए कृषि विभाग ने आठ विकास खंडों में खुले राजकीय बीज गोदामों पर पंजीकरण के लिए कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्त कर दी है। पंजीकरण के लिए पहुंचने वाले किसान अपने साथ जोतवही, किसानवही, खतौनी, कृषक का बैंक खाता के प्रथम पेज की छायाप्रति लेकर पहुंचे। उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि अनुदान का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। कहा कि बीज खरीदने वाले किसानों को गोदामों पर बीज का पूरा भुगतान करना पड़ेगा।
अनुदान की धनराशि उनके खाते में आएगी। एक लाभार्थी को अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा तक ही देय होगा। प्रत्येक विकास खंड पर स्थित राजकीय कृषि बीज गोदामों से 20 अप्रैल से 31 मई तक ढैंचा बीज वितरण व गोदामों पर ही विभिन्न कंपनियों के स्टाल लगाकर संकर बीजों का वितरण 5 मई से 30 जून तक कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी किसान सेवा योजना में पूर्व में पंजीकृत किसानों को पात्र माना जाएगा। उन्होंने जिले के सभी किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए अपने ब्लाक के गोदाम पर पहुंचकर पंजीकरण कराए जाने की अपील की।