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अब खेत में पुआल जलाने पर किसान पर होगा जुर्माना

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कन्नौज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने खेतों में फसल के अवशेष जलाने पर सख्त कदम उठाया है। फसल के अवशेष जलाने से बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब जिले में स्पेशल सेल गठित की जाएगी। सेल के जरिए प्रत्येक दिन मॉनीटरिंग की जाएगी। अगर कोई किसान फसलोें के अवशेष पुआल जलाता पकड़ा गया तो, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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मुख्य सचिव उप्र ने खरीफ के मौसम में फसलों के अवशेष जलाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनपद में एक सेल का गठन किया जाएगा। जिसमें अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष, अपर पुलिस अधीक्षक, उप कृषि निदेशक और मुख्य अग्निशमन अधिकारी सदस्य होंगे। टीम द्वारा ग्राम प्रधानों, पर्यावरण प्रेमियों व क्षेत्रीय लेखपालों के से निगरानी कराई जाएगी। किसी भी दशा में जनपद के किसी भी क्षेत्र में धान का पुआल, कृषि अपशिष्ट जलाए गए तो संबंधित किसान को दंडित किया जाएगा। इसमें राजस्व अनुभाग 10 के शासनादेश द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली एवं पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें दो एकड़ पर ढाई हजार, दो से पांच एकड़ पर पांच हजार व पांच एकड़ से अधिक होने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सेल के सभी सदस्यों को दायित्व होगा कि धान कटने के समय से लेकर रबी में गेहूं की बुआई तक प्रतिदिन फसल अवशेष जलाने की घटनाओं एवं इसकी रोकथाम करने का काम करेंगे। साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस में उक्तरिपोर्ट प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एएसपी विनोद कुमार ने बताया कि गश्त की जा रही है। अगर किसी भी किसान को अवशेष जलाता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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