कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेते डीएम, एसपी, एडीएम व तीनों विधानसभा के आरओ
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कन्नौज। कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। रैलियों में बिना अनुमति के समर्थकों को भरकर वाहनों के जरिए लाने पर एमवी एक्ट में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 49 हजार रुपये से अधिक की धनराशि पकड़े जाने पर प्रूफ नहीं मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पार्टियां वोटरों को किसी तरह का प्रलोभन देने की कोशिश कर्तई न करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि रैली, सभा, रोड शो बिना अनुमति के नहीं होंगे। रैली में गाड़ियों की कोई लिमिट तय नहीं है, लेकिन उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। रैली में दस गाड़ियों के बीच में दो सौ मीटर दायरा निर्धारित किया गया है। गाड़ियों की अनुमति वाहनों के नंबर, चालक का नाम देने के बाद ही मिलेगी। गाड़ियों में समर्थकों की चालक सहित पांच लोगों को बैठने की क्षमता तय की गई है।
सरकारी भवनों में पोस्टर, बाल पेंटिंग कराने का प्रयास न किया जाए। प्राइवेट जगहों पर झंडा लगाए जा सकते हैं, लेकिन भवन स्वामी की अनुमति अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक चंद्र ने कहा कि स्टार प्रचारकों के जिले में आने पर रैली संयोजक को मंच से लेकर, बैरीकेटिंग की व्यवस्थाओं को संभालना होगा। यदि कोई राजनीतिक दल यह कर पाने में असमर्थ है तो पीडब्लूडी को लगाकर यह कार्य कराया जाएगा और पीडब्लूडी पार्टी के खर्चे में अपना बिल लगाएगा। किसी भी राजनैतिक कार्यक्रम के लिए आन-लाइन अनुमति ली जा सकती है। कहा कि 7 फरवरी को ईवीएम मशीनों का दूसरा रेंडमाइजेशन होगा। 8, 12, 16 को सभी राजनीतिक दल अपने खर्चों का व्यय रजिस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नगद में 20 हजार से अधिक का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। इस मौके पर प्रेक्षक व्यय गौरव कुमार, कन्नौज प्रेक्षक एमए सिद्दीकी, छिबरामऊ एम मथिवानन, तिर्वा तरुणकांति देवांत, आरओ तिर्वा राजेश कुमार, आरओ छिबरामऊ उदयवीर सिंह, आरओ कन्नौज अरुण कुमार सिंह के अलावा भाजपा सदर सीट प्रत्याशी बनवारीलाल दोहरे, सपा से अनिल दोहरे, गुड्डू सक्सेना, इंद्रेश यादव,बसपा से कमलेश कटियार व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।