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कन्नौज : बालिका से दुष्कर्म में दो दोस्तों को बीस-बीस साल की सजा और जुर्माना भी लगाया गया

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कन्नौज। बालिका के दुष्कर्म करने के दोषी दो दोस्तों को कोर्ट ने 20-20 साल की कैद सुनाई है। दोनों पर मिलाकर दो लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाएगी।
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विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नौ वर्षीय बालिका चार सितंबर 2017 की शाम चार बजे बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही। इस दौरान मैनपुरी के छिपट्टी मोहल्ला निवासी पवन कठेरिया और माधौनगर विशुनगढ़ निवासी उसके दोस्त संजीव कठेरिया ने सुनसान रास्ते पर बालिका को दबोच लिया था। इसके बाद मक्का के खेत में ले जाकर बारी-बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बालिका ने पिता को जानकारी दी। दूसरे दिन पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। आठ गवाहों समेत पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पवन कठेरिया और उसके दोस्त संजीव कठेरिया को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दोषियों पर एक लाख एक हजार-एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की विवेचना एसआई सोबरन सिंह ने की थी।
पुलिस ने विवेचना में संजीव को दिया था निकाल
पुलिस ने विवेचना के दौरान संजीव कठेरिया का नाम निकाल दिया था। पीड़िता ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पवन कठेरिया और संजीव कठेरिया पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इससे कोर्ट ने संजीव को तलब किया। पीड़िता का आरोप सही साबित होने पर संजीव को कोर्ट ने सजा सुनाई।
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