कन्नौज। परचून की दुकान पर जहरीली शराब की बिक्री करने वाले दुकानदार को कोर्ट ने पांच साल की कैद सुनाई है। कोर्ट ने सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तत्कालीन आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता को आठ मार्च 2014 को सूचना मिली थी कि कपूरापुर गांव निवासी टिल्लू कटियार अपने घर के दरवाजे के पास लकड़ी के खोमचे में परचून की दुकान किए है। दुकान में परचून के साथ जहरीली देशी शराब की बिक्री कर रहा है।
आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता ने टीम के साथ दुकान पर छापा मारा था। इस दौरान क्वार्टर, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में जहरीली शराब बरामद की थी। इसके बाद टिल्लू कटियार के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशंभर प्रसाद ने मामले की सुनवाई की। गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने टिल्लू कटियार को पांच साल की कैद और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
हुजूर: मैं दिव्यांग हूं, रहम हो
न्यायाधीश के सजा सुनाते ही टिल्लू कटियार हाथ जोड़कर फूट-फूटकर रोने लगा। उसने कहा कि हुजूर मैं दिव्यांग हूं, रहम हो। आर्थिक रूप से भी कमजोर हूं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मिलावटी और जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो जाती है। इसकी सजा भुगतनी होगी।