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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

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कन्नौज। दोस्त को शराब पिलाकर उसकी 12 वर्षीय बेटी से सैफई मेडिकल कॉलेज, इटावा के पास दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1.30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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सदर कोतवाली के गांव मंगलीपुर्वा निवासी बृजभान (45) अविवाहित हैं। वह 19 मार्च 2018 को अपने दोस्त को गुमराह कर सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक करीबी को देखने के लिए ले गया था। अच्छे विद्यालय में दाखिला कराने का लालच देकर दोस्त की 12 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटी को भी साथ लेकर गया था। रात होने पर बृजभान ने अस्पताल में भर्ती मरीज के परिवार के बीनू उर्फ संचित के साथ मिलकर दोस्त को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसकी बड़ी 12 वर्षीय बेटी को खेतों की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने गुरसहायगंज कोतवाली में बृजभान और बीनू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई।
विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। शुक्रवार को साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर बृजभान को उम्रकैद और 1.30 लाख का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में बीनू उर्फ संचित को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
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