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Kannauj News: फैक्टरी मालिक पर कानपुर लेबर कोर्ट में चलेगा मुकदमा

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कन्नौज। मच्छर रोधी अगरबत्ती फैक्टरी में दो महिलाओं की मौत के बाद श्रम विभाग ने भी फैक्टरी मालिक पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है। कानपुर की लेबर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इसके लिए जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कानपुर के अपर श्रम आयुक्त को रिपोर्ट भेज दी है। जल्द ही अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया जाएगा। वहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम भी फैक्टरी की जांच में जुटी हुई है।
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शहर के नसरापुर में मच्छर रोधी अगरबत्ती बनाने वाली फैक्टरी में जहरीले केमिकल के प्रभाव से दो महिला श्रमिक गौरी व प्रिया की मौत हो गई थी। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने इसकी जांच के लिए जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त धनंजय कुमार सिंह, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव तथा सदर एसडीएम रामकेश सिंह को नामित किया था। उपायुक्त उद्योग ने अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें बताया कि फैक्टरी का कारखाना अधिनियम में पंजीकरण नहीं था और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी ली गई थी। जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि फैक्टरी में श्रमिक पंजीकृत थे या नहीं, इस बारे में अभी जांच चल रही है। महिला श्रमिक गौरी की आयु 20 साल थी और वह अविवाहित थी, जबकि प्रिया की आयु 25 साल थी और वह गर्भवती थी। सदर कोतवाली में फैक्टरी मालिक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसको आधार बनाकर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा और कानपुर की लेबर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। सदर एसडीएम ने बताया कि पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो फैक्टरी की जांच कर रही है। इसकी आख्या बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।
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