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अधिक रेट पर दवा बेची तो दर्ज होगा मुकदमा, अपर जिलाधिकारी ने पत्र जारी कर दी चेतावनी

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कन्नौज। कोविड-19 में प्रयोग होने वाली तमाम दवाइयों व उपकरणों की बाजार में किल्लत पैदा कर कुछ लोग मुंहमांगे दाम वसूल रहे हैं। सोमवार को अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने पत्र जारी कर मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि अधिक रेट पर दवा बेचने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।
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ड्रग एसोसिएशन, दवा विक्रेताओं व खरीद-बिक्री में लगे व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 महामारी में प्रयोग होने वाली आवश्यक दवाओं व उपकरणों को मेडिकल स्टोर पर रखें। इनकी बिक्री उचित मूल्य पर की जाए। निरीक्षण के दौरान प्रिंट रेट से अधिक में बिक्री का मामला सामने आने पर मेडिकल स्टोर स्वामियों के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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