फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kannauj News: किशोरी से दुष्कर्म में 10 वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर मंगलवार को युवक को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 61 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं तीन सहयोगियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन

थाना सकरावा के एक गांव निवासी युवक की शादी अलीगढ़ में हुई। उसकी पत्नी के भाई राजा उर्फ बनवारी से युवक की बहन से अवैध संबंध हो गए। युवक ने किशोरी को मोबाइल दिया और बातचीत करने लगा। युवक दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। 30 दिसंबर 2023 को वह किशोरी को दिल्ली ले गया। तब सकरावा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सटीक लोकेशन मिलने पर अगले ही दिन किशोरी व युवक को पकड़ लिया। किशोरी को परिजन के हवाले कर युवक को जेल भेज दिया।
जेल से छूटने के बाद 17 मई 2024 को राजा उर्फ बनवारी भाई मुकेश व बहनोई अमरजीत के साथ किशोरी के घर पहुंचा और उसे कार से लेकर दिल्ली चला गया। एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने किशोरी के अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए तथा कुछ बोलने पर वायरल करने की धमकी देने लगा। किशोरी ने अदालत में दिए बयान में बताया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजा उसे कानपुर रजिस्ट्रार कार्यालय व हाईकाेर्ट प्रयागराज ले गया था। वहां पर विवाह पंजीकरण की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

किशोरी ने बताया कि रिश्तेदारी होने के कारण परिजन राजा से शादी करने को तैयार नहीं थे। इसलिए वह जबरदस्ती करने लगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर राजा उर्फ बनवारी को दोषी माना और 10 साल के कठोर कारावास व 61 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी मुकेश व अमरजीत को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें