झांसी। नव वर्ष पर आयोजन करने से पहले नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। बगैर अनुमति के कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। आयोजन में कोविड प्रोटेकाल का पालन शत- प्रतिशत पालन करना होगा। ये जिम्मेदारी आयोजक की होगी। जिले में 28 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी।
जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि किसी बंद स्थान या हॉल /कमरे में आयोजन करने पर निर्धारित क्षमता से पचास प्रतिशत और एक समय में अधिकतम सौ व्यक्ति ही जमा हो सकेंगे। खुले स्थान पर कार्यक्रम होने की स्थिति में क्षेत्रफल के हिसाब से चालीस प्रतिशत से कम लोग ही जमा हो सकेंगे। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजर व हैंडवॉश की उपलब्धता सुनिश्चित रखनी होगी। मास्क नहीं लगाने वालों से अर्थदंड वसूला जाएगा। सोशल मीडिया की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आंदोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जा सकेगा। जुलूस या उत्तेजक नारेबाजी नहीं की जा सकेगी। यह निषेधाज्ञा शव यात्राओं, परंपरागत धार्मिक आयोजनों एवं परंपरागत मेलों पर लागू नहीं रहेगी।