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Jhansi News: दुष्कर्मी को दस साल का कारावास, 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

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झांंसी। आठ साल पहले रक्षाबंधन पर रुपयों का लालच देकर होटल में बालिका से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 63 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक समथर थाने के ऐरा गांव निवासी अतर सिंह (65) ने एक बालिका को लालच दिया कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह हर कन्या को रक्षाबंधन पर 2100-2100 रुपये बांट रहे हैं। इसका झांसा देकर अतर सिंह 19 जुलाई 2017 को बालिका को लेकर झांसी के एक होटल में पहुंचा। यहां उससे अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर मारपीट की उससे दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत पीड़िता के भाई ने समथर थाने में की। पुलिस ने पहले छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन जब कोर्ट में पीड़िता के बयान हुए तो उसने दुष्कर्म की पुष्टि की। इसके बाद मारपीट, दुष्कर्म और धमकाने की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने अतर सिंह को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संगीन मामले में बचाने की कोशिश बेकार : न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि अतर सिंह 65 साल का वृद्ध है। उसे लकवा मार गया है। उसका यह पहला अपराध है, लिहाजा उसे कम से कम सजा दी जाए। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) विजय सिंह कुशवाहा ने दलील दी कि रुपयों का लालच देकर बालिका को होटल में लाना फिर उसके साथ दुष्कर्म करना बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई। संवाद
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