संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब एक साल पहले लहचूरा थाने के एक गांव की नाबालिग से हुई छेड़खानी के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने खारिज कर दी है।
लहचूरा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले ममतू उर्फ राजेश अहिरवार के खिलाफ पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी में प्राथमिकी दर्ज की थी। पिछले हफ्ते उसने न्यायालय में समर्पण कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन उसे विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नामंजूर कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने दलील दी कि आरोपी ने 12 साल की लड़की से अश्लील हरकतें कीं। उसे घसीटा गया था, इसलिए जमानत देना ठीक नहीं है। इस आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।