अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बालिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने एक मई को बड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि नवरात्र की नवमी पर बड़ागांव निवासी बृजमोहन नगरिया ने अपने घर पर कन्या भोज का आयोजन किया था, जिसमें उसकी 12 वर्षीय बेटी को भी बुलाया गया था। वहां बृजमोहन ने बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की थी। घर आकर बेटी ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। घटना की रिपोर्ट वे लोग उसी दिन करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विपक्षियों ने रोककर रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।