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नौकरी के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी को नहीं मिली राहत

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झांसी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी को राहत नहीं मिल पाई। सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि प्रेमनगर निवासी सैयद वाहिद अली ने 27 मार्च 2022 को नवाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आजमगढ़ के विल्ल भवतर चक निवासी ज्ञानेश्वर उपाध्याय ने वन विभाग में वन रक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे व अन्य लोगों से आवेदन लिए थे। ज्ञानेश्वर के कहने पर उसके खाते में 99 लाख 20 हजार रुपये जमा किए गए थे। यहां तक कि वेतन भुगतान के उन्हें फर्जी चेक भी उपलब्ध करा दिए गए थे, जो बाउंस हो गए। माजरा समझ में आने पर रकम वापस मांगी तो फोन बंद कर दिया। आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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