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Jhansi News: लुटेरे को पांच साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। सदर बाजार में वर्ष 2018 में स्कूटी सवार महिला की सोने की चेन दो बाइक सवारों ने लूट ली थी। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने बाहर सैंयर गेट निवासी रिंकू उर्फ समीरूद्दीन को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 15000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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नगरिया कॉलोनी निवासी अमित सिंह ने नवाबाद थाने में तहरीर देकर बताया था कि 20 जुलाई 2018 को उसकी पत्नी रिंकी सिंह अपने बच्चे के साथ सदर बाजार आर्मी बैरियर के पास से होकर रात 8:20 बजे घर आ रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार दो लुटेरों ने पत्नी के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली थी। 22 जुलाई को सदर बाजार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सैंयर गेट बाहर निवासी रिंकू उर्फ समीरूद्दीन व रहीश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कुछ समय बाद दोनों को जमानत मिल गई थी। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने मामले की सुनवाई की तो रिंकू कोर्ट में पेश हुआ जबकि रहीश फरार चल रहा है। न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर रिंकू उर्फ समीरूद्दीन को पांच साल की सजा सुनाई।
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