विवाह घर में पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। इसके लिए विवाह घरों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। जांच के दौरान यदि पार्किंग स्थल नहीं मिला तो विवाह घर में ताला जड़कर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। नगर निगम ने विवाह घरों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
अधिकांश विवाह घरों में पार्किंग स्थल न होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़ी होने से जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं, जिन नाम मात्र विवाहघरों में पार्किंग है भी तो वहां कोई मेहमान गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहता है, क्योंकि यदि पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो अंदर फंसने की संभावना रहती है।
अमर उजाला ने विवाह घरों द्वारा पैदा किए जा रहे जाम के हालातों को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं। इन्हें संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सभी अपने-अपने क्षेत्र के विवाह घरों की सूची बनाएं और उनमें पर्याप्त पार्किंग स्थल हैं या नहीं, इसकी जांच करें।
एसएसपी के इस आदेश की एक कॉपी नगर निगम को भी भेजी गई है।
कॉपी के आधार पर नगर निगम ने विवाह घरों को नोटिस जारी किए हैं कि विवाह घर में पार्किंग स्थल अनिवार्य है। एक सप्ताह में विवाह घरों की जांच होगी, यदि पार्किंग स्थल नहीं है तो विवाह घर सील कर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। किसी भी दशा में सड़क पर पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। विवाह घर में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड अनिवार्य हैं।