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एक साथ दो कनेक्शन लेने पर नहीं उठाना होगा खंभे, तार का खर्च

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no extra cost in double bijli conection
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झांसी। यदि किसी भी नए मुहल्ले या बस्ती में कम से कम एक साथ दो लोग बिजली कनेक्शन लेने को तैयार हों, बिजली विभाग वहां 40 मीटर दूर तक एक नया खंभा लगाकर तार खींचने का काम कर देगा। उपभोक्ता को न तो खंभे, न ही तार और न उपकरणों के लिए कोई भुगतान करना होगा। अभी तक तीन लोगों के एक साथ कनेक्शन लेने पर ये प्रावधान था।
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बिजली विभाग ने अभी तक नियम बना रखा था कि एक साथ तीन लोग कनेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर उनको विद्युतीकरण के लिए अन्य खर्चें देने की जरूरत नहीं हैं। सिर्फ कनेक्शन के लिए निर्धारित फीस देनी होगी। अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। दो कनेक्शन एक साथ लेने पर भी यही नियम लागू होगा। बशर्ते 40 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा दूरी हुई तो संबंधित व्यक्ति को ही विद्युतीकरण का पैसा देना होगा। साथ ही अगर 15 लोग एक साथ कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो पांच खंभों तक की दूरी तक विभाग विद्युतीकरण करके देगा। यह नियम सिर्फ पांच किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा। इस संबंध में अधिशासी अभियंता (प्रथम) डी यादवेंदु ने बताया कि नई बस्तियों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली मिल सके। इसी उद्देश्य से ये नियम लागू किया गया है।
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