झांसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र नाथ गोस्वामी की अदालत ने धोखाधड़ी कर प्लाट देने व रुपये हड़पने के मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
थाना नवाबाद अंतर्गत माताटीला हाइडिल कॉलोनी निवासी भगवानदास ने अदालत में वाद करते हुए बताया कि उसने 13 जनवरी 2011 में उनाव बालाजी मार्ग स्थित केकेजी रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में नत्थू कुशवाहा, पंचवटी पावर हाउस निवासी अब्दुल कदीर, उनाव गेट स्थित मेवातीपुरा निवासी अनिल वर्मा और हजरयाना मोहल्ला निवासी सतीश खत्री से प्लाट खरीदने के एवज में मुलाकात हुई थी। क्षेत्र में ही रेलवे लाइन के पास प्लाटिंग का नक्शा दिखाकर 22 हजार रुपये नकद देकर दो प्लॉट बुक कराए थे। इसके बाद 11 लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री भी कर दी। जो प्लॉट दिया था, उस पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में जब रुपये वापस मांगे गए तो उसे धमकाया गया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।