झांसी। विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता के निवास पर तोड़फोड़ के मामले में नगर विधायक व पूर्व मंत्री समेत तीन सौ भाजपाइयों को बड़ी राहत मिली है। संदेह का लाभ देते हुए मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक द्विवेदी की अदालत ने सभी को बरी कर दिया।
मुख्य अभियंता नंदगोपाल ने नवाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नगर विधायक रवि शर्मा, पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल, नगर अध्यक्ष संजीव श्रृंगीऋषि, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री चंद्रप्रकाश मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश चौहान व अरिदमन सिंह, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष संतोष सोनी व सुबोध गुबरेले, भाजयुमो पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, प्रेमनारायण साहू समेत तकरीबन तीन सौ भाजपाइयों ने तीन मई 2010 को उनके आवास पर तोड़फोड़ की।
यह तोड़फोड़ विद्युत कटौती के विरोध में की गई। पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 452, 353, 188, 504, 506 व 427 में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए उक्त सभी भाजपाइयों को बरी कर दिया।