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कोविड मरीजों से मनमानी फीस वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई

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झांसी। कोविड मरीजों से कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे अस्पताल संचालकों को अल्टीमेटम देते हुए शासन से निर्धारित शुल्क दरें भी जारी की हैं।
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जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि इन दरों से अधिक शुल्क लेने वालों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल कंसल्टेंसी फीस के अलावा नर्सिंग केयर, मानीटरिंग, विजिट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लेता है तो वह महामारी एक्ट- 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड.19 विनियमावली-2020 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और कार्रवाई होगी।
जांच के लिए निर्धारित दर
निजी अस्पताल की निजी प्रयोगशालाओं में सैंपल भेजने या किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला में जांच कराने की दर- 700 रुपये।
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा खुद एकत्र किए गए सैंपल की दर- 900 रुपये।
राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशाला को सैंपल भेजने की दर- 500 रुपये।
निजी अस्पतालों में इलाज़ की दर
कोविड के प्रसार के अनुसार शहरों को भी ए, बी और सी श्रेणी में रखा गया है। संक्रमण के लिहाज से झांसी बी श्रेणी में शामिल है। यहां इलाज़ की दरें शासन ने तय की हैं।
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एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल में 8000 रुपये (1200 रुपया पीपीई का शामिल), 12000 रुपये (2000 रुपये पीपीई का शामिल) एवं 14,400 रुपये (2000 रुपये पीपीई किट का शामिल) है।
एनएबीएच गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल 6400 रुपये (1200 रुपये पीपीई का शामिल), 10,400 रुपये (2000 रुपये पीपीई का शामिल) एवं 12000 रुपये (2000 रुपये पीपीई किट का शामिल)।
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इन नंबर पर कर सकते है संपर्क
जिला प्रशासन की ओर से चार फोन नंबर जारी किए हैं। बुधवार की शाम से यह आरंभ कर दिए गए। इन नंबरों पर लोग मदद के लिए फोन कर सकते हैं।
0510- 2440521
0510- 2370621
0510-2370622
0510- 2370623
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